World Consumer Rights Day 2025 In Hindi : उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं, जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का या तो उपभोग करता है या उनका इस्तेमाल करता है। वहीं आम भाषा में उपभोक्ता को खरीददार, क्रेता या ग्राहक जैसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन एक उपभोक्ता का मुख्य कार्य वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करना और उसके भोग के बदले वह उसकी कीमत भी अदा करता है।
दरअसल, एक उपभोक्ता का कार्य केवल अपने इस्तेमाल और भोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करना नहीं होता, बल्कि देखा जाए तो उपभोक्ता का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है। एक उपभोक्ता किसी भी उद्देश्य से किसी वस्तु या सेवा की खरीदारी करता है, तो वह उसके बदले उसकी कीमत अदा करता है जो अप्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देती है।
ऐसे में देश में उपभोक्ता के इसी महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 15 मार्च को दुनियाभर में ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ (World Consumer Rights Day 2025) मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनियाभर में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना और उनके अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करना है। ऐसे में आइए जानते हैं ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ के इतिहास, महत्व और थीम के बारे में सारी डिटेल्स –

What Are Consumer Rights?
आपको बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को छह अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके जिसके तहत उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार अपने लिए सही वस्तु का चयन कर सकता है।
सुरक्षा का अधिकार – इस अधिकार के तहत उपभोक्ता किसी भी तरह की हानिकारक या अनुचित वस्तु और सेवाओं के खिलाफ संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है।
सूचना का अधिकार – इस अधिकार के तहत उपभोक्ता जिस भी वस्तु को अपने इस्तेमाल के लिए खरीदना चाहता है, उस वस्तु के हानि-लाभ, गुणवत्ता, क्षमता, मात्रा और अन्य मामलों से जुड़ी सारी बातों के बारे में जानने का अधिकार प्राप्त करता है।
चयन का अधिकार – इस अधिकार के तहत एक उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार किसी भी वस्तु की खरीददारी करने के लिए स्वतंत्र होता है। किसी भी विक्रेता द्वारा उपभोक्ता को किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए जबरदस्ती या बाध्य नहीं किया जा सकता।
सुनवाई का अधिकार – इस अधिकार के तहत यदि उपभोक्ता को ऐसा आभास होता है, कि उसके द्वारा उपभोग की गई वस्तु गलत है या उसकी गुणवत्ता में कोई कमी है, तो उपभोक्ता की समस्या को सुना जाएगा और सभी संदेहों को दूर किया जाएगा।
उपचार का अधिकार – इस अधिकार के तहत यदि उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की गई किसी भी वस्तु से किसी भी तरह की हानि होती है, तो उपभोक्ता उस हानि के बदले भरपाई का अधिकार प्राप्त करता है।
निवारण का अधिकार– इस अधिकार के तहत उपभोक्ता को किसी भी उत्पाद के संबंध में कोई भी त्रुटि प्राप्त होती है, तो वह उसका निवारण पाने का अधिकार प्राप्त करता है।
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What Is World Consumer Rights Day?
दरअसल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निश्चित उपभोक्ता के अधिकारों का बहुत महत्व होता है। इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए हीं हर साल वैश्विक स्तर पर 15 मार्च को ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ (World Consumer Rights Day 2025) मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों को समझने, संरक्षित करने और उनको प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। इस दिन उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में स्थाई समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है।
आज दुनियाभर में शिक्षा का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है औरछोटी उम्र से हीं बच्चों को स्कूलो में उनके अधिकारों से परिचित करवाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी कई उपभोक्ता ऐसे हैं, जो अपने अधिकारों से अनजान हैं। अब उपभोक्ताओं के इसी कमी का इस्तेमाल करके विक्रेता द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों का हनन करने की कोशिश की जाती है।
ऐसे में ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ (World Consumer Rights Day 2025) उनके उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक करता है और साथ ही उनकी रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
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World Consumer Rights Day History
आपको बता दें कि सबसे पहले ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ (World Consumer Rights Day 2025) को मनाने की शुरुआत 15 मार्च 1962 में की गई थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐतिहासिक भाषण में उपभोक्ता अधिकार के मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी वैश्विक नेता ने इतने बड़े मंच पर उपभोक्ता के अधिकारों के महत्व को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था।
इतना ही नहीं उन अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक किया हो। 15 मार्च 1983 को अपनी आधिकारिक शुरुआत के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिवस को समर्थन दिया गया और साथ ही पूर्ण रुप से मान्यता भी दी गई। इससे उपभोक्ता संरक्षण के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हुआ तथा लोग उपभोक्ता अधिकारों को लेकर जागृत हुए। तब और इसके महत्व को समझने लगे।
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How World Consumer Rights Day Is Celebrated?
हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता के अधिकार को संरक्षण करने के लिए और लोगों को उन अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ (World Consumer Rights Day 2025) मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के कई तरीके हैं। इस दिन उपभोक्ता अधिकारों जरूरत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समाचार पत्र, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में खुलकर विचार विमर्श किया जाता है।
‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ पर लोगों को शिक्षित करने के लिए अलग-अलग कार्यशालाएं, सम्मेलन और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को वैश्विक स्तर पर मान्यता देते हैं और उपभोक्ता अधिकारों के महत्व को बढ़ावा देते हैं तथा लोगों को उनके प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं।

World Consumer Rights Day 2025 Theme
आपको बता दें कि हर साल ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ (World Consumer Rights Day 2025) मनाने के लिए एक अलग थीम निर्धारित की जाती है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों को एक अलग तरीके से जागरूक करती है। ऐसे में साल 2025 के लिए ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ की थीम है “स्थाई जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन”।
इस थीम का मुख्य उद्देश्य है,उपभोक्ताओं को टिकाऊ और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को सुलभ उपलब्ध कराना और किफायती बनाने के महत्व पर जोर देना। साथ ही सभी उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकारों को बढ़ावा देकर उनके सम्मान और संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर भी प्रदान करता है।
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